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स्कूल छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

 स्कूल छात्रा से रेप , प्रेगनेंट हुई तो खिलाई गोलियां, तबियत खराब होने पर ले जाया  गया अस्पताल जांच से पता चला प्रेनेंसी का ।

बांसवाड़ा में 10 वि छात्रा से रेप के दोषी को गुरुवार को विशेष अदालत ने 20 साल की कठोर कैद का फैसला सुनाया ।

कोर्ट ने दोषी को 20 हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित किया।मामला 5 साल पुराना हैं ।

पीड़िता को कोर्ट में साक्ष्य लेखबद्ध होने से पहले ही मौत हो चुकी थी , लेकिन मेडिकल रिपोर्ट , गवाह और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पुनमचंद को 20 साल की सजा सुनाई 3 जनवरी 2020 को पीड़िता ने  एमजीएच रतलाम में लिखित रिपोर्ट दी । जिसमें बताया कि वह 10 वि की छात्रा हैं । रिपोर्ट देने के डेढ़ साल पहले ही रिश्ते के भाई की शादी में उसे पुनमचंद मिला था । जहां उसकी जान पहचान हुईं l

पीड़िता की पूनमचंद से मोबाइल पर बातचित होती थी अप्रैल 2019 में अभियुक्त ने उसे बातचित करने को लेकर उसे अपने घर बुलाया । अभियुक्त ने उसे शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया । पूनमचंद के मना करने पर पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया 

इसे तरह अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर 2 से 3 बार दुषकर्म किया । जिसके कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता च की वह गर्भवती हैं । इसके बारे में पूनमचंद को बताया  जिसके बाद पूनमचंद के शादी करने से इनकार कर दिया ।

बाद में पूनमचंद ने पीड़िता को दानपुर बाजार में बुलाया और गोलियां खाने को दी । जिससे किशोरी की तबियत खराब हो गई इसमें पीड़िता के परिजन उसे रतलाम अस्पताल लेके आए जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके ढाई माह का गर्भ हैं ।

इस आशय की रिपोर्ट पूनमचंद के खिलाफ पुलीस थाना स्टेसन रोड रतलाम में दी । क्योंकि वारदात बांसवाड़ा क्षेत्र  होने पर पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग म.प्र भोपाल में जयपुर में अतिरिक्त महानिदेशक जयपुर को मामला हस्तांतरित किया । इसके बाद एसपी के निर्देश पर दानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की ।

विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया कि पीड़िता के दौराने विचरण कोर्ट साक्ष्य लेखबद्ध होने से पहले ही मौत हो चुकी थी विशेष न्यायालय , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने सुनवाई ओर मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर पूनमचंद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई । 



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