राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में वर्ष 2022 के लिए विशेष योग्यजन अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की माने तो पोर्टल में बोर्ड द्वारा जारी विकलांग पत्र अपलोड करने होंगे । योजना के तहत 5000 दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया जाएगा।
इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की गई थी । राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए विशेष योग्यजन से आवेदन आमंत्रित किए हैं । इस योजना के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SSO आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1.आवेदन के लिए आवेदक जो 50% विकलांग है योजना के लिए पात्र पात्र है।
2.दिव्यांग आवेदक के पास हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
3. आवेदक को दुपहिया वाहन चलाना आना चाहिए।
4. इस योजना में आवेदन करने वाला आवेदक गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित होना चाहिए।
5.ऑनलाइन आवेदन करने वाली विकलांग व्यक्ति के पास पहले से कोई दो पहिया की पहया या दो पहिया वाहन नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन की है जो नौकरी करते हैं या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान में पढ़ रहे हैं । वहीं द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत कुल निर्धारित स्कुटीयो में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में 45 वर्ष की आयु के आवेदन शामिल होंगे।
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