राजस्थान में भी खाद्य सुरक्षा योजना लागू है जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। राजस्थान में पिछले 2 साल से इस योजना में नए आवेदन नहीं किए जा रहे थे जिसमें अब आवेदन फिर से शुरू कर दिए गए हैं।
जिससे व्यक्ति राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकता है , खाद्य सुरक्षा योजना 2022 का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का राजस्थान का खाद्य सुरक्षा लिस्ट में नाम होना आवश्यक है ।
अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं ।
कैसे करें आवेदन
हम आपको यहां बताएंगे कि आप अपना नाम राजस्थान खाद्य सुरक्षा में कैसे जुड़वा सकते हैं ।
इसके अलावा राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022 में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज जरूरी है ।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम होने पर व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं । इनमें प्रमुख रूप से निशुल्क या ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं, चीनी ओर चावल दिए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक हैं कि आपका नाम लिस्ट में होना जरूरी हैं।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको खाद्य सुरक्षा योजना 2022 की पात्रता पूरी करनी आवश्यक है।
सबसे पहले तो व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना चाहिए इसके अलावा अन्य सूची जो पात्रता के लिए आवश्यक है वह व्यक्ति के पास स्वयं के नाम से राशन कार्ड होना चाहिए।
योजना के तहत आने वाली कुछ शर्तो के परिवार भी शामिल है ।
इसके अलावा निरमुक्त बंधुआ मजदूर, निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना में नाम आने वाला परिवार , नरेगा में कम से कम 100 दिन की मजदूरी करने वाला परिवार भी इसमें शामिल है ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना व मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी भी इस योजना के पात्र हैं।
स्टेट बीपीएल, बीपीएल में एकल महिला भी इसके लिए पात्र है।
सभी मजदूर निर्माण श्रमिक परिवार के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत, लघु कृषक, पेंशन लेने वाले सभी वरिष्ठ नागरिक जो स्वतंत्र रूप से राशन कार्ड धारक हो। सीमांत कृषक परिवार इसके लिए पात्र है।
खाद्य सुरक्षा योजना 2022 के लिए कौन-कौन नहीं है पात्र।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र व्यक्ति जो पात्र नहीं है वो है जो आयकर दाता हो।
व्यक्ति की आय अगर एक लाख से ज्यादा है।
चार पहिया वाहन रखने वाला व्यक्ति भी अब इसके लिए पत्र नहीं है ।
कोई भी सरकारी कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं हैं।
200 वर्गगज से अधिक स्वयं की भूमि पर पक्का मकान बनाकर रहने वाला भी इसके लिए पात्र नहीं है ।
वह किसान जिसकी भूमि सीमांत किसानों के अधिकतम निर्धारण से ज्यादा है इसके लिए पत्र नहीं है।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
परिवार के सदस्य जीनका नाम जुड़वाना है उनका आधार कार्ड ,परिवार के सदस्य जीनका नाम जोड़ना है उनका जन आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ,पहचान पत्र व फोटो ग्राफ पासपोर्ट साइज।
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा।
आवेदन आप ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से अथवा ऑफलाइन कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव कार्यालय में उपखंड अधिकारि को भरा हुआ फोरम सभी दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं ।
इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वप्रथम आपको फार्म डाउनलोड करना होगा और फार्म भरकर ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है
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