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झुंझुनूं जिले में जिला कलेक्टर ने लागू की धारा 144।

झुंझुनूं जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने जिले में होली, धुलण्डी, शबे-बरात, रामनवमी और ईद उल फितर के त्योहारों के मद्देनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की आशंका के मद्देनजर जनसाधारण की सुरक्षा एवं शांति के मकसद से 1 मार्च यानी बुधवार से 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है।
 इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, सभा,शोभायात्रा, धरना,प्रदर्शन, रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक डीजे एवं आतिशबाजी इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में पुलिस बल को छोड़कर कोई भी सामान्य व्यक्ति धारदार हथियार या अग्नियास्त्र प्रयोग नहीं कर सकेगा । 
धार्मिक भावना भड़काने वाले गाने,भाषण व ओडियो पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध । किसी के इच्छा के खिलाफ रंग-गुलाल नही लगा सकेंगे, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर भी रंग-गुलाल से खराब करना दण्डनीय रहेगा।
आगामी होली, शबे-बारात, रामनवमी एवं ईद के त्यौहार पर सामान्य व्यक्ति द्वारा अग्नि पटाखे ,बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी नहीं की जाएगी । उक्त दिशा निर्देश का उलंघन करने पर धारा 188 के व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगा।

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