गांवों में अपनी सरकार बनाने व सरपंची की पगड़ी अपने सर पर बाँधने के लिये चुनावी बिगुल बज चुका है वहीं मतदाताओं को रुझाने का दौर शुरू हो चुका है।
पंचायती राज चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शनिवार काे हुई। प्रदेश में 1002 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पर 9171 अभ्यर्थियों ने पर्चे दाखिल किए।
मलसीसर तहसील के गांवो की बात करें जो क्षेत्रीय राजनीति के मामले में बड़े अहम हैं जहां से बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है।
मलसीसर की बात करे तो यह से मैदान में सरपंच पद के 8 प्रत्याशी है ।कस्बे के 23 वार्डो में कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिसमें से चार प्रत्यासियों ने अपना नामांकन वापिस लिया । दो नामांकन रद्द किए गए । वार्ड 1,5,6,7,8,11,12,21 में कुल आठ पंच निर्विरोध चुने गए है अब 15 वार्डो में कुल 35 पंच प्रत्याशी मैदान में है ।
वहीँ तहसील के सबसे बड़े गांव टमकोर से सरपंच के लिये 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 13 वार्डो के लिये 28 नामंकन दाखिल हुए जिनमे से 3 उमीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया और वार्ड संख्या 4,5,9,10 से कुल चार प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किये गए। जिसके बाद अब 9 वार्डो में कुल 20 उमीदवार मैदान में है।
वहीँ नजदीकी ग्राम पंचायत गोखरी से अलसीसर से भाजपा के प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ की भाभी ओर पूर्व सरपंच ललिता खीचड़ मैदान में हैं तो बुद्धा का बास से समाज सेवी ओर भाजपा के नेता सीताराम शर्मा मैदान में हैं।
नई गाइडलाइन : प्रत्याशी प्रचार में ढाेक पर राेक, हाथ मिलाने की बजाए दूर से करना हाेगा नमस्ते
पंचायत चुनाव प्रचार कड़ी पाबंदियों के साथ होगा। कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए साेशल डिस्टेंस काे फाॅलाे करते हुए कई पाबंदिया लगाई है। आयाेग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी करके कहा है कि चुनाव प्रचार में पैर छूना या ढोक लगाने, हाथ मिलाने व गले लगने पर राेक रहेगी।
प्रत्याशी काे दूर से ही नमस्ते करना हाेगा। प्रचार के दाैरान घर - घर बाहर से ही नाेक करना हाेगा और पांच से ज्यादा समर्थक नहीं रख सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रचार के समय 6 फीट की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही प्रत्याशी के साथ जाने वाले सभी समर्थक नियमित तरीके से हाथों को सेनेटाइज करते रहेंगे।
साेशल डिस्टेंसिंग के दिशा - निर्देश समर्थकाें पर भी रहेंगे।सामाजिक, राजनीतिक आयाेजनाें में 50 से ज्यादा लाेगाें काे ही मंजूरी नहीं मिलेगी। इसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश दिए गए हैं
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