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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला-
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने ट्वीट कर दी जानकारी।
अब आठवी कक्षा उतीर्ण किये बिना कक्षा नौ में क्रमोन्नत नही किया जा सकेगा।
अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए थे उनमें एक संशोधन करते हुए राजस्थान सरकार ने राजपत्र में 16 सितंबर 2020 को प्रकाशित करवाया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक किसी को अनुत्तीर्ण करने का नियम नहीं था। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देता था वह अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना अनिवार्य था।
परीक्षा का कोई विधिक आधार नही था।
इस संशोधन के द्वारा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में शैक्षिक सत्र के अंत में प्रत्येक राजकीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक परीक्षा आयोजित करनी होगी तथा मुख्य परीक्षा के 60 दिन के अंदर एक पूरक परीक्षा भी आयोजित करनी होगी।
कक्षा 5 में पूरक परीक्षा में भी शामिल होने के बाद विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण के आधार पर रोका नहीं जाएगा और अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा लेकिन कक्षा आठ में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसे अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकेगा तथा उसे कक्षा 8 में ही रोका जाएगा। जब तक वह उतीर्ण होकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर ले उसे विद्यालय से निकाला नहीं जा सकेगा।
पांचवी व आठवीं की परीक्षा को विधिक आधार पर आयोजित करवाने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है।
विद्यार्थियों व अभिभावकों को भी अब इन कक्षाओं के परिणाम की उपयोगिता समझ आएगी।
घनश्याम दत्त जाट,
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,झुन्झुनू।
राजस्थान सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है इसके तहत अब कोई भी विद्यार्थी कक्षा 9 में तभी क्रमोन्नत किया जा सकेगा जब वह कक्षा आठ उतीर्ण कर लेगा।
इससे शिक्षा की गुणवत्ता व शैक्षिक स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
कमलेश तेतरवाल, एडीओ सेकेंडरी स्कूल
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